नीलाम पत्र शाखा चतरा, बकायेदारों को नोटिस दिये जाने के बावजूद निर्धारित तिथि को उन्होनें न ही अपना पक्ष रखा और न ही बकाया राशि जमा किया गया।
पबलिश्ड ऑन: 27/11/2024निर्धारित तिथि एवं समय पर (कॉलम 7) जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। अन्यथा उनके विरूद्ध राशि वसूली की धारा 38 के तहत नियमानुसार वारंट निर्गत कर राशि वसूली की जायेगी।
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