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आम सुचना

प्रकाशित तिथि : 28/04/2018

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग झारखण्ड राँची के पत्रांक- 1014, दिनांक-06.06.2014 में नगरपालिका निर्वाचन नियमावली-2012 के नियम-79, उप-नियम-4 में निहित प्रावधानो के अनुसार IV-चतरा/03 चतरा नगर परिषद (वर्ग- ख) के मतदाताओं को मतदान के दिन निम्न प्रकार पहचान सुनिश्चित किया जाना है।

  •  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ई० पी०  ई०  सी०)|
  • निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची |
  • पासपोर्ट|
  • ड्राईविंग लाईसेंस|
  • राज्य /केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
  • बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक|
  • आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड )|
  • आधार कार्ड|
  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)|
  • मनरेगा जॉब कार्ड|
  • श्रम मंत्रालय की योजनाओं द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।
  •  फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज।

उपरोक्त दस्तावेज में कोई एक का मूल प्रति मतदान के समय लाना आवश्यक होगा। साथ ही उस मतदान केन्द्र के मतदाता सुची में मतदाता का नाम होना अनिवार्य है। पहचान पत्र के रूप में उपरोक्त दस्तावेजों का छायाप्रति स्वीकार नही होगा।